मंत्रि-परिषद की बैठक:महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का निर्णय

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मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह  की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रूपये तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में संचालित “म.प्र. दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन” एवं “शहरी आजीविका मिशन” अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन में सभी जिलों में उन्हीं महिला स्व-सहायता समूहों को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी। जिन्हें राज्य शासन एवं केन्द्र शासन से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है।

जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसर तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों के निजी सहभागिता से संचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया।

संपत्ति का निर्वर्तन

मंत्रि-परिषद ने गुना स्थित राजस्व विभाग की सर्वे क्र. 50. वार्ड क्र. 03 वीरांगना दुर्गावती वार्ड, पुराना बंगला में परिसम्पत्ति कुल रकबा 1200 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित द्वितीय निविदा के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 3 करोड़ 59 लाख 27 हजार रूपये जो कि रिजर्व मूल्य 74 लाख रूपये का 4.86 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने भोपाल स्थित राजस्व विभाग की खसरा क्रमांक 267 ग्राम लांबाखेड़ा में परिसम्पत्ति कुल रकबा 12210 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिये आमंत्रित निविदा के H। निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 6 करोड़ 94 लाख 11 हजार 111 रूपये जो कि रिजर्व मूल्य 3 करोड़ 94 लाख रूपये का 1.76 गुना है, की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध / रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए, का निर्णय लिया।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा “संविदा शाला शिक्षक” को “प्राथमिक शिक्षक / प्रयोगशाला शिक्षक” से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।


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