
शहडोल
7 फरवरी 2023- जिला न्यायालय शहडोल व तहसील ब्यौहारी, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर के सिविल न्यायालयों में 11 फरवरी 2023 को इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, चेक बाउंस , वैवाहिक एवं पारिवारिक, विद्युत अधिनियम, श्रम अधिनियम, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, सिविल अपील, नगरीय निकाय एवं अन्य समस्त समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार-प्रसार वाहन को जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमती निशा विश्वकर्मा द्वारा जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया । इस प्रचार वाहन द्वारा शहडोल शहर के विभिन्न ग्रामों, वार्डों, गलियों में जाकर नेशनल लोक अदालत की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभों के बारे में माईक एनांउसमेंट, एवं पंपलेट्स वितरण आदि करके बताया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में निम्नानुसार छूट दी जावेगीः-
1. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
2. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये सेअधिक परंतु 1 लाख रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
3. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये सेअधिक बकाया है मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।
4. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथाअधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
5. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक परंतु 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
6. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। 7. यह छूट मात्र एक बार ही दी जावेगी।
8. दिनांक 11 फरवरी की नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-2022 तक की बकाया राशि पर देय होगी।
9. छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में विधिक प्रावधानों की जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जिला न्यायालय शहडोल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

