
भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लगभग डेढ़ हजार ट्रांसजेंडर रोजगार में समान अवसरों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों जैसे सामाजिक न्याय विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को नवीन प्रावधानों से अवगत करवाया गया है। इसके लिए मध्यप्रदेश में ट्रांसजेंडर (अधिकारों के संरक्षण) नियम 2021 के नियम 12 में ‘रोजगार में समान अवसर’ के उपनियम (1) में बराबरी का मौका देने का जिक्र किया गया है। अब प्रदेश में सरकारी पदों की भर्तियों में ट्रांसजेंडर भी सामान्य पुरूष और महिला के साथ बराबरी के हकदार होंगे। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। देश में चुनिंदा राज्यों में ही ऐसी व्यवस्था है।

