शहडोल नगर में प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों प्रवेश निषेध

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शहडोलकलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के विराट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शहडोल नगर में प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया गया है तथा अल्ट्राटेक के बड़े-बड़े ट्रक प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक शहडोल नगर में आवाजाही निषेध रहेगा। समिति में यह भी निर्णय लिया गया कि जयस्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन जुलूस आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो विधि सम्मत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।बैठक में कलेक्टर  ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शहडोल जिले में सड़क सुरक्षा नियमों का अक्षरशः से पालन कराया जाए। सड़क सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए तथा नागरिको को सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जाए, जिससे की जिले में सड़क दुर्घटनाओं को न्यून किया जा सके।

बैठक में पुलिस अधीक्षक  कुमार प्रतीक ने कहा कि जिले के प्रत्येक ब्लैक स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटना होने पर निगरानी रखी जा सकेगी। उन्होंने उप पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देशित किया कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात के नियमो का पालन कराया जाए।वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य उपयोग कराएं। दोपहिया वाहन की स्थित में हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य कराएं। सड़क के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड के निर्देशों का पालन कराएं। सड़क सुरक्षा हेतु ओवरस्पीड एवं ओवरटेकिंग से दूर रहे। मार्ग पर नियत की गयी गति सीमा में ही वाहन चलाने। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। सभी नियमों का पालन लोगों से कराएं।


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