पेशा एक्ट:ग्राम चॉपा,भू माफिया के खिलाफ उठी आवाज..

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शहडोल
14 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू ने पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा शहडोल आकर लालपुर में की थी 4 महीने को बीतने को आए किंतु जो जागरूकता पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्र में दिखनी चाहिए वह है लगभग ना के बराबर है जबकि प्रशासन ने जागरूकता के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं 26 जनवरी को ग्राम सभा की बैठक में भी कोई सूचना पेसा एक्ट के संबंध में लिए गए निर्णय के बारे में नहीं आया है पहली बार ग्राम पंचायत चांपा जो शहडोल नगर से जुड़ा हुआ गांव है और मेडिकल कॉलेज के आसपास है वहां पर भू माफियाओं के खिलाफ वहां की सरपंच उमा सिंह ने व कायदे प्रस्ताव पारित करके माफिया हटाने के लिए बिगुल फूंक दिया है इस संबंध में आज शहडोल के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी पूरी ग्रामसभा के साथ आकर ज्ञापन भी दिया है ज्ञापन में कहा गया है की ग्राम सभा के प्रस्ताव पर समुचित कार्यवाही नहीं हो रही है ज्ञापन में कहा गया है की भू माफिया ललिता अभिषेक डी एस नाम के व्यक्ति पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में माफिया गिरी कर रहे हैं और बेनामी तौर तरीके से आदिवासियों की जमीन को बेचा खरीदी हो रही है

 चॉपा में भूमाफिया डी.एस शुक्ला, ललित शुक्ला, अभिषेक सोनी द्वारा बिना कालोनाइजर एक्ट का लाइसेस लिए बगैर लगभग 50 एकड कृषि भूमि सामान्य एंव आदिवासी समाज की 23 विक्रय किया है और शासकीय भूमि में भी जबरन कब्जा करवाने विक्रय मौखिक रूप से अपंजीकृत दास्तावेजो के माध्यम से किया है जिसमें शासन की अपूर्णनीय क्षति एंव कालोनाइजर एक्ट का कृत्य का अपराध भी किया है साथ में हल्का पटवारी चॉपा आंनद मिश्रा भी इनके सभी कृत्यो में
बराबर का साथ दिया है और अवैध बिक्री हुये प्लाटो को राजस्व अभिलेख में नामान्तरण किया है। जिसमें हल्का पटवारी भी उक्तअपराध में बराबर के दोषी है तथा ग्राम पंचायत चॉपा पर डी. एस. शुक्ला, ललिता शुक्ला, अभिषेक सोनी द्वारा अवैधानिक ढंग से बिना कालोनाइजर एक्ट के लाइसेस के बिना विक्रय किया गया है जिसमें सड़क नाली बिजली पानी की व्यावस्था हेतु ग्राम पंचायत को इन भूमाफियाओ से 3 करोड़ की राशि दिलाई जाये शासन के पक्ष में ताकि उक्त अवैाधिक ढंग से बनी कलोनी का विकाश को बोझ ग्राम पंचायत व शासन के ऊपर न पड़े उक्त विकाश कार्य के लिये भूमाफिया स्वत: जिम्मेदार है 

मांग की गई है चॉपा कुदरी की सभी कृषि भूमि व्यवसायिक भूमिआवासीय भूमि पर क्रय विक्रय अनुबध वसियत, पावर आफ एटर्नी प्रतिबंध लगाया जाय ताकि सामान्य एंव आदिवासियो की भूमि सुरक्षित रहे व बिना कलेक्टर महोदय शहडोल की अनुमति म.प्र. भूराजस्व संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विक्रय की अनुमति दी जाय तभी विक्रय पत्र का निष्पादन किया जावे तथा भूमि विक्रय अनुमति पर ग्राम पंचायत चॉपा की NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र के पश्चात ही म.प्र. भूराजस्व सहिता की धारा 165 (6) के तहत अनुमति प्रदान की जाये ।  चॉपा की यदि कोई भी भूमि आवसीय, वयवसायिक कृर्षि भूमि का विक्रय पत्र पंजियन यदि उप पंजियक सोहागपुर या सर्विस प्रोवाडइडर करवता है बिना ग्राम पंचायत की NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र के तो उपपंजियक सोहागपुर सर्विस प्रोवाइडर क्रेता, विक्रेता गवाह के विरुद्ध अपराध ग्राम पंचायत चॉपा अपराधिक प्रकरण कालोनाइजर एक्टके तहत अपराध थाना सोहागपुर में दर्ज करवाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

ज्ञापन में मांग की गई है चॉपा में राजस्व विभाग द्वार सीमांकन बटनबार,..रिकार्ड सुधार व अन्य कार्यवाही करे तो ग्राम पंचायत को जानाकरी प्रदानकरके ही अपनी आपैचारिकता पूरी करे ताकि विवाद की स्थित न हो ।  थाना सोहागपुर जिला शहडोल के द्वारा ग्राम पंचायत चॉपा की कोई भी अपराध पंजीबद्ध हो तो उसकी जानकारी वा घटना का सत्यापन ग्राम पंचायत से करवाकर ही कार्यवाही की जाय ताकि पेशा एक्ट का समुचित पालान हो और किसी के विरुद्ध अवैधानिक कार्यवाही न हो ।  चॉपा की सभी शासकीय भूमि सुरक्षित शासन केहित में रखने के लिए हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक तहसीलदार को निर्देश दिया जाय की ग्राम पंचायत चॉपा की जो भी शासकीय भूमि है ग्राम पंचायत को जानकारी दिलाई जाय ताकी शासन के हित में भविष्यमें शासन के प्रयोग हेतु उक्त आराजी सुरक्षित रहे । यह कि ग्राम पंचायत चॉपा में विरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है उन पर म.प्र. शासन द्वारा हाइट कम्पनी दिल्ली को गार्ड, सफाई कर्मी स्वीपर का अन्य पदो में स्थनीय ग्रामवासियो को प्राथमिकताकि आधार पर रोजगार प्रदान किया जाय यह निर्देश शा. बिरसा मुण्डा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के डीन को निर्देश दिया जाने की जाये ताकि स्थानीय लोगो को रोजगार मिल सके ।

  1. कृपा

    यह कि ग्राम पंचायत चॉपा को भूमायिओ से मुक्त कराया जाय । जो भी भूमि विक्रय की कार्यवाही हो वह श्रीमान कलेक्टर महोदय की अनुमति से वा ग्राम पंचायत चॉपा की NOC या अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही
    निष्पादित की जावे । अतः श्री मान जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत चॉपा जनपद पंचायत सोहागपुर जिला शहडोल म.प्र. में पेशा एक्ट कानून का समुचित पालन कराये जाने के लिए सभी विभाग को शीघ्र निर्देश देने की कृपा करे व डी.एस.शुक्ला, ललिता शुक्ला, अभिषेक सोनी के विरूद्ध ग्राम पंचायत चॉपा में अवैधानिक ढंग से 50 एकड भू पर आदिवासी एवं समान्य लोगो को प्लाटिग करके प्लाट विक्रय किया गया है उसमें अपराध पंजिबंद्ध किया जाये । तो देखना होगा की महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति के पश्चात इस ग्रामसभा के पारित प्रस्ताव पर प्रशासन एवं संबंधित हमला क्या निर्णय लेता है अथवा पे शा एक्ट भी भू माफियाओं की जवाब में टाय टाय फिश होता नजर आता है इसी तरह ग्राम चौकी में खसरा नंबर 50 51 52 और 53 में कालू मायर्सने आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को भेज दी है जिससे आदिवासी वर्ग अपनी जमीन पाने को लगातार परेशान है कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के कारण कॉलोनाइजर्स को कोई कार्यवाही नहीं हो रही है यही हाल ग्राम पंचायत जमुआ गुड़ तारा का भी दिख रहा है क्योंकि शहडोल मुख्यालय में यह सब कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पर बाकी क्षेत्रों में भी यही हो रहा है ऐसे में राष्ट्रपति जी की घोषणा कितनी कारगर साबित होती है यह भी देखना होगा

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