अतीक अहमद,  दिनेश पासी और उसके वकील खान सभी को सश्रम आजीवन कारावास

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प्रयागराज (यूपी): 

उमेश पाल अपहरण मामले में माफियाWhy no jail wants to keep don-turned-neta Ateeq Ahmad - The Economic Times अतीक अहमद,  दिनेश पासी और उसके वकील खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम सहित सात अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. अतीक और अशरफ की पेशी के मद्देनजर अदालत और जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी. दोनों भाइयों को दो अलग-अलग जेलों से सोमवार को प्रयागराज लाया गया था.बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्या का चश्मदीद था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है.


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