
शहडोल
कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने आदेष जारी कर 1 जुलाई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार का शहडोल जिले के तहसील बुढार स्थित ग्राम लालपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। ग्राम लालपुर स्थित कार्यक्रम में आमजनो द्वारा प्रधानमंत्री जी को संबोधित आवेदन पत्र, ज्ञापन दिया जाना संभावित है। ऐसी स्थिति में आमजनों से आवेदन पत्र, ज्ञापन को संकलित किये जाने हेतु पूर्व मे आदेश क्रमांक ध् आरडीएम 2023/ 4099 शहडोल दिनांक 24/06/2023 द्वारा लोक सेवको की लगाई गई ड्यूटी यथावत रहेगी तथा उनके सहयोग हेतु उक्त संशोधित कार्यक्रम दिनांक 01/07/2023 हेतु अतिरिक्त कर्मचारियो की ड्यूटी सेक्टर क्रंमाक 1 से 40 तक लगाई है। सेक्टर क्रंमाक 1 हेतु द्वारिका प्रसाद, सेक्टर क्रंमाक 2 रामसुख ढीमर, सेक्टर क्रंमाक 3 सियाराम सिंह, सेक्टर क्रंमाक 4 हजारी प्रसाद सिंह, सेक्टर क्रंमाक 5 सोहन सिंह, सेक्टर क्रंमाक 6 श्यामनारायण सिंह, सेक्टर क्रंमाक 7 चरनदास, सेक्टर क्रंमाक 8 रामजी मिश्रा, सेक्टर क्रंमाक 9 रामषरण ंिसह, सेक्टर क्रंमाक 10 करन सिंह, सेक्टर क्रंमाक 11 रमाषंकर सिंह, सेक्टर क्रंमाक 12 उपेन्द्र पाण्डेय, सेक्टर क्रंमाक 13 स्वामीदीन सिंह, सेक्टर क्रंमाक 14 रामकृपालु सिंह, सेक्टर क्रंमाक 15 लवकेष सिंह, सेक्टर क्रंमाक 16 कमलेन्द्र सिंह, सेक्टर क्रंमाक 17 दिलीप कुमार, सेक्टर क्रंमाक 18 ददुआ सिंह, सेक्टर क्रंमाक 19 विजय मिश्रा, सेक्टर क्रंमाक 20 जमुना प्रसाद मिश्र, सेक्टर क्रंमाक 21 जय मिश्रा, सेक्टर क्रंमाक 22 नर्वदाप्रसाद, सेक्टर क्रंमाक 23 लिखराम सिंह, सेक्टर क्रंमाक 24 सीताराम सिंह, सेक्टर क्रंमाक 25 निर्मल श्रीवास्तव, सेक्टर क्रंमाक 26 सुरेष प्रसाद पटेल, सेक्टर क्रंमाक 27 भगवान प्रसाद सिंह, सेक्टर क्रंमाक 28 संतदास यादव, सेक्टर क्रंमाक 29 राजेष कुमार वर्मा, सेक्टर क्रंमाक 30 हेतराम सिंह, सेक्टर क्रंमाक 31 महेष लाल, सेक्टर क्रंमाक 32 रविनंदन सिंह को नियुक्त किया गया है। जारी आदेष में कहा गया है। समस्त सेक्टर अधिकारी दिनांक 1 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मे उपस्थित होकर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगें एवं आमजनों से प्राप्त होने वाले आवेदनों/ पत्र / ज्ञापन को संकलित किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने पत्र जारी कर कहा है कि 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार का शहडोल जिले में आगमन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जी के ग्राम पंचायत लालपुर एवं पकरिया कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शहडोल आ रहे अधिकारियों से समन्वय हेतु लाइजिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है जारी आदेष में कहा गया है कि श्री नवलजीत कुमार संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भारत सरकार हेतु लाइजिंग अधिकारी श्री अबरार खान सहायक संचालक संभागीय उपायुक्त कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग जबलपुर, श्रीमती आर जया अपर सचिव जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भारत सरकार हेतु लाइजिंग अधिकारी श्रीमती चंद्रकांता सिंह संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास रीवा, श्रीमती विनीता श्रीवास्तव जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भारत सरकार हेतु लाइजिंग अधिकारी श्रीमती वनिता घई प्राचार्य कन्या षिक्षा परिसर रामपुर छापर जबलपुर एवं श्रीमती रेनुका सिंह राज्यमंत्री भारत सरकार दिल्ली हेुत लाइजिंग अधिकारी श्री आर के कनौजिया प्राचार्य आदर्ष एकलव्य विद्यालय जबलपुर को नियुक्त किया गया है।
अनूपपुर माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर, ( पंकज जायसवाल) के न्यायालय से न्यायालय के सत्र प्रकरण क्र0 76/17, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 55/17 अन्तर्गत धारा 409, 34 भादवि के आरोपीगण राजेन्द्र कुमार चौधरी पिता गोरखनाथ चौधरी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम वेंकटनगर, थाना जैतहरी, जिला अनूपपुर म.प्र., वेदप्रकाश गुप्ता पिता बलराम गुप्ता उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम सिंघौरा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर, संतोष पाठक पिता स्व. आजाद प्रसाद पाठक उम्र 40 वर्ष निवासी वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर, ज्ञानेन्द्र कुमार दुबे पिता चिरोजी प्रसाद दुबे उम्र 56 वर्ष निवासी वार्ड नं05 वेंकटनगर थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए आरोपीगण को 10-10 वर्ष कठोर कारावास एवं कुल 80000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की है।
लोक अभियोजक ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपीगण राजेन्द्र कुमार चौधरी, ज्ञानेन्द्र कुमार दुबे, संतोष पाठक एवं वेदप्रकाश पाठक कार्यालय-सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अनूपपुर एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या पोडी जिला अनूपपुर में लोक सेवक के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आपराधिक षडयंत्र करके बेईमानीपूर्वक फर्जी नाम से वेण्डर तैयार कर अध्यापक संवर्ग के मानदेय के देयकों में कूटरचना करके अपने बैंक खातों में शासकीय राशि जमा करके अवैध आहरण कर उपयोग किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-पोडी के प्राचार्य द्वारा थाना जैतहरी में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की गई थी, पुलिस द्वारा अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
अनूपपुर जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत रेउंदा के तत्कालीन सचिव वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत भाद श्री लल्लूराम केवट को प्राथमिक शाला बाउण्ड्रीवाल प्रशासकीय स्वीकृति 47 हजार के विरूद्ध कार्य कराया जाकर भुगतान की राशि 93 हजार दर्शाया गया है। मूल्यांकन से अधिक राषि 46 हजार 96 आहरित किए जाने पर अपर कलेक्टर (विकास) एवं विहित अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय सिंह ओहरिया ने 27.06.2023 को मामले की समक्ष में सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 2 जा.फौ. के तहत अनावेदक को वसूली राशि जमा नही करने पर प्रकरण में सिविल कारागार भेजने की कार्यवाही की गई है। उन्होंने जिला जेल के जेलर को जेल वारंट भेजते हुए अनावेदक को अपनी अभिरक्षा में रखने तथा पेशी तारीख 11 जुलाई 2023 को अनावेदक को कार्यालय जिला पंचायत में हाजिर कराने के निर्देश दिए हैं।

