
अहमदाबाद, सात जुलाई (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। इस मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है:.13 अप्रैल, 2019: राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में कहा, ‘‘भले ही नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेन्द्र मोदी हों, सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी क्यों होता है?’’.
अहमदाबाद, 7 जुलाई (भाषा) कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘‘मोदी उपनाम’’ संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज एक आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार पर नाखुशी जताते हुए विपक्षी दल ने शुक्रवार को कहा कि वह राहत पाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।.गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया है कि यह संसद में राहुल गांधी को, असहज करने वाले मुद्दे उठाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक साजिश है।.
दिल्ली, 7 जुलाई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि दूसरों को गाली देना और उन्हें बदनाम करना कांग्रेस नेता की फितरत है।.भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने ‘मोदी उपनाम’ वाले अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर ‘गैरजिम्मेदाराना अहंकार’ दिखाया।.

