
शहडोल | राजीव शर्मा ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जल क्रांति अभियान के द्वितीय चरण में नदियों, नालों और पोखरों में पानी रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये है कि शहडोल संभाग के सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्षा की स्थिति पर ध्यान रखें तथा वर्षा के जल को बोरी बंधान और मिट्टी बंधान के माध्यम से नदियों, नालों और पोखरों में रोकने का प्रयास करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये है कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2023 तक नदियो, नालों और पोखरों में बोरी बंधान और मिटटी बंधान के माध्यम से पानी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए और बहते पानी को रोकने का प्रयास करें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये है कि सभी कलेक्टर्स जल क्रांति अभियान के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा करें। समीक्षा के दौरान जल क्रांति अभियान के प्रथम चरण में अपेक्षित कार्य नही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित करें।
1 सितंबर । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को किया गया है । लोक अदालत में विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में छूट प्रदान की जाएगी। प्री लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पष्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृध्दि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी । इसी तरह लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृध्दि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

