
सलेम: 19 मार्च (भाषा)
राहुल गांधी ने कहा कि उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं, वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है. इसलिए जब-जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, पीएम मोदी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘शक्ति’ वाली टिप्पणी को लेकर मंगलवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) पर एक बार फिर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) समेत उसके सहयोगी दल इसका (शक्ति का) ‘विनाश’ करना चाहते हैं लेकिन वे खुद ही ‘बर्बाद’ हो जाएंगे।राहुल गांधी के ‘शक्ति के खिलाफ लड़ाई’ वाले बयान पर सोमवार को विवाद खड़ा हो गया था और मोदी ने उस पर कड़ा जवाब देते हुए कहा था कि हर मां और बेटी उनके लिए शक्ति का रूप हैं और वह उनकी सुरक्षा के लिए अपना जीवन खपा देंगेमोदी ने रविवार को मुंबई में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की रैली में की गयी राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर सोमवार को निशाना साधा जिसके बाद कांग्रेस नेता ने स्पष्टीकरण दिया कि वह किसी धार्मिक शक्ति की नहीं, बल्कि अधर्म, भ्रष्टाचार और झूठ की ‘शक्ति’ की बात कर रहे थे।मोदी ने यहां की रैली में मंगलवार को ‘इंडिया’ गठबंधन पर भी हमला करते हुए कहा, ‘‘इंडी गठबंधन वाले बार-बार, जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। द्रमुक और कांग्रेस का इंडी गठबंधन और किसी धर्म का अपमान नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते।’’
नयी दिल्ली: 19 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक वेब सीरीज में कथित अश्लीलता को लेकर टीवीएफ और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए मंगलवार को कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी मंचों पर दूषित तथा अपशब्दों वाली सामग्री की उपलब्धता को ”अश्लील” करार देकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता।शीर्ष अदालत ने 6 मार्च, 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उसने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था।
नयी दिल्ली: 19 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले आवेदनों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।हालाँकि, शीर्ष अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को प्रभावी बनाने वाले नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को निर्वाचन सदन, भोपाल में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि म.प्र. में चार चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी, क्रमांक-12 शहडोल, क्रमांक-13 जबलपुर, क्रमांक-14 मंडला, क्रमांक-15 बालाघाट एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिंदवाड़ा में निर्वाचन कराया जायेगा। पहले चरण के लिए बुधवार 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।
वर्तमान स्थिति में मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख 76 हजार 110 मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़ 90 लाख 13 हजार 307 पुरुष मतदाता, 2 करोड़ 74 लाख 61 हजार 575 महिला मतदाता एवं 1 हजार 228 अन्य (थर्ड जेन्डर) मतदाता शामिल हैं।श्री राजन ने बताया कि नाम निर्देशन-पत्र दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन एवं अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार मतदान के दिन अभ्यर्थी, उसके इलेक्शन एजेंट तथा अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट/वर्कर/पार्टी वर्कर को सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये केवल एक-एक वाहन की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों की अनुमति लेकर अनुमति पत्र/पास वाहन की विंड स्क्रीन पर मूलतः प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। रैली के लिए किराए/भाड़े पर लिए गए व्यावसायिक वाहनों के लिए सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भाग ली गई रैली/प्रदर्शित फोटो/मंच साझा करने आदि पर किये गये सभी व्यय भी अभ्यर्थी के प्रचार व्यय लेखे में जोड़े जायेंगे।

