
धनपुरी। नगर पालिका के चुनाव में जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता मुबारक मास्टर का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जिसे मुबारक मास्टर ने न्यायालय में चुनौती दी थी इस मामले में निर्णय देते हुए न्यायालय बुढार ने मुबारक मास्टर को किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार कर दिया है। अपने न्यायालयीन में फैसले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुबारक मास्टर द्वारा कहा गया था उसका नाम नगर पालिका परिषद धनपुरी जिला शहडोल के वार्ड नंबर 22 के मतदाता सूची भाग संख्या 2 के क्रमांक संख्या 477 में दर्ज है। याचिकाकर्ता नगर पालिका परिषद धनपुरी में निवार्चन वर्ष 1994 से 1999 तक निवार्चन उपाध्यक्ष, वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक निर्वाचित अध्यक्ष, वर्ष 2012-2017 तक निर्वाचित पार्षद तथा वर्ष 2019-2020 तक शासन द्वारा नियुक्त की गई प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष रहा है। याचिकाकर्ता ने नगर पालिका परिषद धनपुरी के अन्य पिछड़े वर्ग (मुक्त) हेतु आरक्षित वार्ड नंबर 16 से अपना नाम निर्देशन पत्र दिनांक 18.06.2016 को दिन के 03:00 बजे प्रगति वर्मा रिर्टनिंग आफिसर नगर पालिका धनपुरी के समक्ष तहसील कार्यालय बुढार में प्रस्तुत किया था। रिर्टनिंग आफिसर नगर पालिका परिषद धनपुरी ने उसके नाम निर्देशन पत्र की सवीक्षा हेतु दिनांक 20.06.22 को दिन के 10:30 बजे तहसील कार्यालय बुढार में आमंत्रित किया था।याचिकाकर्ता को दिनांक 20.06.2022 को 10:30 बजे तक सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया था।
जबकि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायो के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषित तिथियों एवं दर्शित समय के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की सवीक्षा नियम 21 (ख) के तहत दिनांक 20.06.2022
सोमवार को प्रातः 10:30 बजे से रखी गई थी। याचिकाकर्ता ने रिर्टनिग आफिसर के समक्ष समय दिनांक 20.06.22 को 02:49 बजे अनुविभागीय अधिकारी जिला शहडोल से अपना जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 847 / बी – 121 प्राप्त कर प्रस्तुत किया था।
मुबारक मास्टर ने न्यायालय में यह भी कहा कि उल्लेख करना आवश्यक है कि अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ही रिटर्निंग आफिसर थी, जिनको इस बात की व्यक्तिगत जानकारी थी कि याचिकर्ता अन्य पिछडे वर्ग का अभ्यार्थी है। याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये जाति प्रमाण पत्र को रिर्टनिंग आफिसर ने दिनांक 20.06.2022 को भी यह कहते 4 EP No. 01/2022 अस्वीकार कर दिया कि निर्धारित संवीक्षा दिनांक 20.06.2022 को ही निर्धारित समय पर जाति प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, कहते हुए पावती में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय व दिनांक अंकित कर दिया गया था।
जिसमे मुबारक मास्टर का निर्वाचन फार्म रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम सोहागपुर के द्वारा निरस्त कर दिया गया था जिसके कारण मुबारक मास्टर नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ पाए थे इसके खिलाफ वह हाई कोर्ट रिट याचिका मे गए थे जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने इस निर्देश के साथ याचिका को निरस्त किया था कि जिला न्यायालय में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करे । तब मुबारक मास्टर के द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बुढार के न्यायालय में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव निरस्त किए जाने से संबंधित निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें उनके द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर प्रगति वर्मा, अनुविभागीय दंडाधिकारी सोहागपुर,जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर शहडोल एवं अन्य को पक्ष कार बनाया था। उक्त निर्वाचन याचिका की विधिवत सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा मास्टर को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया तथा याचिका निरस्त कर दिया गया।। रिटर्निंग ऑफिसर प्रगति वर्मा, अनुविभागीय दंडाधिकारी सोहागपुर,जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर शहडोल कि और से अधिवक्ता संदीप तिवारीव सत्येंद्र शुक्ला ने पैरवी की थी व याचिका करता मुबारक मास्टर की ओर से अधिवक्ता दिनेश नारायण पाठक ने पैरवी की थी .

