ऐसे कानून संविधान के लिए दीमक का काम करते हैं: सिब्बल/ भ्रामक  विज्ञापनऔर व्यापार के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना/

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ऐसे कानून संविधान के लिए दीमक का काम करते हैं: सिब्बल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयकों की निंदा की
नई दिल्ली: (21 अगस्त) Sondeep Shankar/Getty Imagesराज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक नज़रबंद रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव रखने वाले विधेयक पेश करने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि ये ऐसे कानून हैं जो संविधान के लिए “दीमक” का काम करते हैं।सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन विधेयकों का उद्देश्य विपक्षी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाना है और आरोप लगाया कि सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों को “नष्ट” कर रही है।हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सरकार इन विधेयकों को पारित नहीं करा पाएगी क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो सरकार के पास नहीं है।

भ्रामक  विज्ञापन  और अनुचित व्यापार के लिए 10,00,000 रुपये काजुर्माना

 PIB Delhiकेंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक और कार्रवाई करते हुए  रैपिडो (रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 10,00,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।इसके अलावा, प्राधिकरण ने ऑनलाइन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि “5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये प्राप्त करें” ऑफर वाली योजना में शामिल सभी उपभोक्ताओं को वायदे के मुताबिक अगर 50 रुपये मुआवजा नहीं मिला है, तो उन्‍हें बिना किसी देरी या शर्त के पूरी राशि वापस की जाए।सीसीपीए ने रैपिडो के उन भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लिया जिनमें उपभोक्ताओं को “5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं” और “गारंटीड ऑटो” का वादा किया गया था। विस्तृत जांच के बाद, सीसीपीए ने इन विज्ञापनों को झूठा, भ्रामक और उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पाया और इन भ्रामक विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया।सीसीपीए की जांच में पाया गया कि रैपिडो के विज्ञापनों में “नियम व शर्तें लागू” वाला अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में प्रदर्शित किया गया था। वादा किया गया 50 रुपये का लाभ वास्तविक मुद्रा (रुपये में) नहीं  बल्कि “रैपिडो सिक्के” थे  और तब भी, लाभ “50 रुपये तक” था  पर यह हमेशा 50  रुपये नहीं होता था। इन सिक्कों को केवल रैपिडो बाइक राइड के बदले ही भुनाया जा सकता था और इनकी वैधता केवल 7 दिनों की थी। इस तरह के प्रतिबंधों ने ऑफ़र के मूल्य को कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से कम समय के भीतर रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए प्रभावी रूप से मजबूर किया। इस तरह की चूक ने सुनिश्चित सेवा की झूठी धारणा बनाई और उपभोक्ताओं को रैपिडो चुनने के लिए गुमराह किया।

 PIB Delhiटोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से टोल शुल्‍क के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही फर्जी खबरों के संदर्भ में, एनएचएआई स्पष्ट करना चाहता है कि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे पर स्थित टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहन चालकों से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार लिया जाता है और दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

 

 


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