उन्नाव कांड-उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित

Share

उन्नाव कांड:     एससी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को रखा रोक परिपत्र में कि सिंगर की उम्रकैद स्थगित हो गई नई दिल्ली: (29 दिसंबर) सोमवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें निर्वासित बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद से राहत दी गई थी। छुट्टी बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी और ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह शामिल हैं, ने सेंगर को नोटिस भी जारी किया और उसे सीबीआई की ओर से दायर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित करने को कहा। बेंच ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और इसे जांचने की जरूरत है। बेंच ने कहा कि सेंगर को उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर के आदेश के बाद हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। मामले में महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठते हैं, बेंच ने कहा और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए तय की।
अरावली:  न्यायालय के स्थगन आदेश का स्वागत किया, विशेषज्ञ नियुक्त करने की मांग की

नयी दिल्ली/जयपुर: 29 दिसंबर (भाषा) अरावली की नयी परिभाषा का विरोध कर रहे पर्यावरणविदों ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्वतमाला की पुनर्परिभाषा के अपने आदेश पर रोक लगाए जाने के कदम का स्वागत किया और मांग की कि इस मुद्दे का अध्ययन करने वाली नयी समिति में केवल नौकरशाहों के बजाय पर्यावरण विशेषज्ञ भी शामिल होने चाहिए।शीर्ष अदालत ने 20 नवंबर के अपने फैसले में दिए गए निर्देशों को स्थगित कर दिया, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति द्वारा अनुशंसित अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था।


Share

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

राशिफल

- Advertisement -spot_img

Latest Articles