अवैधकालोनी निमार्ण करने वालों को नोटिस;18 जून को स्पष्टीकरण//शिकार करने वाले तीन आरोपी खिलाफ प्रकरण दर्ज

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शहडोल मे पहली बार दक्षिण वन मंडल के वन मंडल अधिकारी पेंद्रे ने आज नरसरहा डिपो में प्रेस कांफ्रेंस करके यह जानकारी दी की योजना बना तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करने वाले तीन आरोपी करुनेंद्र सिंह, मोंटी सिंह और अभय राज सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसके लिए उन्हें दिल्ली से कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। शहडोल बीएसएनल ऑफिस के पास करुणेन्द्र के मकान पर छापा मारकर कार्यवाही की गई जिसमें उनके पत्नी के भी शामिल होने के जानकारी है। डीएफओ प्रेंद्रे के अनुसार जांच कार्यवाही और आगे चल रही है जिसकी बकायदे वीडियो सूटिंग की जाती है। उन्हें उम्मीद है कि इसमें और भी अपराधियों का नेटवर्क मिलने की संभावना है जैसे-जैसे अपराधी शामिल होते जाएंगे कार्यवाही की जाएगी। डीएफओ ने जिन पांच पत्रकारों को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आरोपियों से संबंधित होना बताया था। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम हटा लिए जाने की बात कही है। डीएफओ के अनुसार वे वहां पर उपस्थित रहे। पत्रकारों को ऐतराज था कि पत्रकारों का नाम प्रेस विज्ञप्ति में क्यों डाला गया है।

शहडोल 3 जून 2024- कलेक्टर  तरूण भटनागर ने अवैधानिक तरीके से कालोनी का निमार्ण करने पर  बिंदुराम तिवारी निवासी शहडोल सोहागपुर, श्रीमती सुनीता तिवारी निवासी सोहागपुर शहडोल, श्रीमती प्रभा मिश्रा निवासी बलपुरवा बस स्टैण्ड के पास शहडोल,  प्रमोद कुमार तिवारी सोहागपुर शहडोल,  इकबाल अहमद निवासी सोहागपुर शहडोल,  विजय बहादुर सिंह निवासी बुढार रोड़ सोहागपुर शहडोल,  अजय सिंह निवासी बुढार रोड़ शहडोल,  अनिल कुमार सिंह बुढार रोड़ सोहागपुर,  राजा सराफ,  अनीश कुमार पिता सुभाषचंद्र गुप्ता निवासी शहडोल, श्रीमती नलिनी सिंह पत्नी श्री पुष्पेंद्र सिंह निवासी श्रीजी प्लाजा शहडोल,  सुनील खरे एवं श्रीमती जया खरे निवासी किरण टॉकीज के पास शहडोल, श्रीमती रतिया काछी निवासी ग्राम नरसरहा शहडोल तहसील सोहागपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर ने जारी कारण बताओं नोटिस में कहा गया है कि उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम ,1961 की धारा 339 क से 339 छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम,2021 के भाग3 नियम-22 का उल्लघंन किया गया है। जारी कारण बताओं नोटिस में कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि में अवैधानिक तरीके से कालोनी का निर्माण किया जाना स्पष्ट प्रतीत होने से प्रश्नाधीन भूमि को मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन दिनांक 25.05.2023 के नियम-23 एवं 24 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग के तहत कार्यवाही / दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।जारी आदेश में कहा गया है कि अवैध कालोनी निर्माण के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण, पक्ष समर्थन पेशी तिथि 18 जून 2024 को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें कि आपके उक्त कृत्य के लिये प्रश्नाधीन भूमि को शासन के अधिकार में लेते हुये मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन दिनांक 25.05.2023 के नियम 23 एवं 24 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग में विहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाये ? निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण, पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही नियत की जाकर प्रकरण में आदेश पारित किया जाएगा।
कलेक्टर भटनागर ने तहसीलदार सोहागपुर को आदेशित किया है कि नोटिस अनावेदक पर अनिवार्य रूप से तमील करते हुये तामीली प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। साथ ही वादग्रस्त आराजी से संबंधित समस्त बटा नम्बरों के नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जाये। उन्होंने उप पंजीयक, सोहागपुर, को आदेशित किया है कि मध्यप्रदेश नगरपलिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 नवीन संशोधन दिनांक 25.05.2023 के नियम 23 (3) के अनुरूप वादग्रस्त आराजी से संबंधित समस्त बटा नम्बरों के संबंध में विक्रेता या क्रेता अथवा दोनों से नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना पंजीयन निष्पादित नहीं किया जाये।


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