
उत्तरप्रदेश|
बलात्कार में भाजपा विधायक को 25 वर्ष की कैद10 लाख जुर्माना उत्तरप्रदेश में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक को किशोरी से बलात्कार मामले में सजा में रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। किशोरी बलात्कार के मामले में सोनभद्र की सांसद-विधायक अदालत का फैसला है। बताया जाता है नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में दर्ज प्रकरण पर आठ वर्षों की लंबी सुनवाई बाद बलात्कार मामले में सोनभद्रकी अदालत ने ये फैसला सुनाया है। लंबीकानूनी लड़ाई के बाद विधायक को किशोरी से बलात्कार का दोषी पाया गया है।
सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की समूची राशिपीड़िता को देने का आदेश दिया है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है। सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।

