सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि स्नातक नामांकन फीस ₹600

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नई दिल्ली-   सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा फीस लेकर नामांकित करने की प्रक्रिया पर निर्देश जारी किए हैंउसने कहा की जो भी बार एसोसिएशन स्नातक लोगों से₹600 से ज्यादा फीस ले रहे हैं वहअनुचित है.₹600 से ज्यादा फीस नहीं दिया जा सकता है देखा गया है कि कई बार एसोसिएशन द्वारा विधि स्नातकों से नामांकन के नाम पर अत्यधिक धनराशि की मांग की जाती है जोविधि स्नातकके लिए तकलीफ दे होती है ऐसी स्थिति एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट नेस्पष्ट किया है कि ₹600 से ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती हैअखबार दैनिक जनसत्ता के अनुसारइस प्रकार की आज का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है


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