दो सरकारी सेवकों कीहत्याओं के बाद माफिया तंत्र से मुक्त होता प्रशासनिक संकल्प

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शहडोल इस समय शहडोल में जिला प्रशासन के द्वारा सुखद समाचार आ रहे हैं तालाबों जल स्रोतों और जल संरक्षण के लिए खबरें जनसंपर्क में जारी की जा रही है जिससे प्रतीत होता है की शहडोल में कलेक्टर द्वारा गंभीरता से तालाबों के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए जा सकता है यह अलग बात है कि पिछले कुछ समय से यह प्रतीत होने लगा था की शहडोल में कलेक्टर नाम की कोई चीज है ही नहीं वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के निर्देश में काम करने वाली एक इकाई के रूप में सक्रिय दिखती थी उसे प्रशासन की छवि बुरी तरह से खराब भी हो गई थी कलेक्टर तरुण भटनागर की सक्रियता हुआ जनहित के लिए शिकायतों को सोशल मीडिया और पोर्टल के जरिए भी कार्यवाही की बात निश्चित रूप से प्रसंसनीय है किंतु इसका असर तब दिखाई देगा जब प्रशासन अपनी कहानी बातों पर अमल करता भी दिखाई देगा क्योंकि बीते लंबे समय से शहडोल में नेताओं का और अपराधियों का गठबंधन अधिकारियों के साथ कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया था कि शहडोल में प्रशासन तंत्र की जगह एक प्रकार का माफिया तंत्र काम करता दिखाई दे रहा था इसलिए आम जनता भी प्रशासनिक कार्य प्रणालियों को औपचारिकता के रूप में देख रही थी जिसका जनहित से कोई लेना दे देना नहीं होता था और उसके परिणाम भी कम से कम खनिज रेत माफिया के रूप में स्पष्ट तौर पर एक पटवारी और एक पुलिस अधिकारी की हत्या के रूप में सामने आ चुके हैं दो-दो हत्याएं इस बात को प्रमाणित करती हैं की शहडोल में प्रशासन प्रशासन तंत्र के हाथ से बाहर हो चुका है और माफिया तंत्र की घुसपैठ प्रशासन में इस प्रकार से हो गई है की विशेष तौर पर खनिज विभाग और पुलिस विभाग का माफिया क्षेत्र से संबंधित अमला समान रूप से यह मानने लगा है कि वह माफिया तंत्र का हिस्सा है प्रशासन सिर्फ उसे तनख्वाह देता है बहरहाल कलेक्टर शहडोल ने जिस प्रकार से नए निर्देश जारी किए हैं उसे पर जन आकांक्षा प्रशासन की जवाब देही पर बढ़ी है।हाल में विज्ञप्तियों में प्रशासन ने अपना संकल्प कुछ इस प्रकार से प्रकट किया है

अवैध खनिजों एवं रेत के उत्खनन एवं परिवहनहेतु नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07652-245330
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  ने आदेश जारी किया है कि जिला शहडोल अंतर्गत खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के तहत रोक लगाये जाने एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।  जिले में स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07652-245330 है। उक्त दूरभाष नम्बर पर 24-7 आम जनता द्वारा सूचना दी जा सकती है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार विभिन्न संचार माध्यमों से किया जाय। नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी प्राप्त सूचना को तत्समय संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अवगत करावेंगे। संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी होंगे। नियंत्रण कक्ष व अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त सूचना पर संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक अनु० अधि० पु०, तहसीलदार, थाना प्रभारी तथा खनिज विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल व पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके की स्थिति का पूर्व आकलन करते हुए योजनापूर्वक मौके पर जाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यवाही के दौरान किसी भी व्यवधान अथवा अन्य परिस्थिति निर्मित होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की सुसंगत धारा के तहत कार्यवाही करेंगे। जिला खनिज अधिकारी उपरोक्तानुसार मौके से उपस्थित रहकर म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियम 2022 एवं गौण खनिज नियम 1996 व सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही करावेंगे। जिला खनि अधिकारी अपने अधीनस्थ खनिज निरीक्षक के साथ जिले की रेत खदानों का नियमित भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे तथा अवैध खनन परिवहन के संबंध में संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अवगत कराकर तत्काल कार्यवाही करेंगे। उप पुलिस अधीक्षक व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मौके स्थिति का पूर्व आकलन कर उक्त दल को पर्याप्त संख्या में त्वरित रूप से पुलिस बल मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे तथा खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्यवाही करेंगे। जिले में खनिज संसाधनों, रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल प्रभारी अधिकारी होंगे। उक्त दल के अधिकारीगण, समय-समय पर कृत कार्यवाही से अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल को अवगत करावेंगे।

कानून व्यवस्था बनाए रखना कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा पुलिस का संयुक्त दायित्व है। इसमें जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारियेां की भी सक्रिय भूमिका आवश्यक है। सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करते हुए परिस्थिति के अनुसार संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा शहडोल संभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने की नजीर स्थापित करें। यह निर्देश आयुक्त शहडोल संभाग  बीएस जामोद ने शहडोल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला दण्डाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को दिए । शहडोल संभाग में अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी अवैध गतिविधियों जैसे रेत एवं कोयले के अवैध उत्खनन, परिवहन, ओवर लोडिंग, कबाड़, सट्टा, जुआ, ड्रग्स, बलात्कार, अपहरण, सायबर क्राईम, पशुओं की अवैध तस्करी, हत्या, माईनर अपराधों के विरूद्ध बेखौफ होकर बैधानिक कार्यवाही को अंजाम दें। आपने पॉवर पॉईन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से संभाग के तीनों जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा की तथा सभी अधिकारियेां को मिलकर संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

 

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर हुई कार्यवाही
कलेक्टर तरुण भटनागर के मार्गदर्शन एवंनिर्देशन में शहडोल जिले के अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्री अरविंद शाह , खनिज अधिकारी देवेंद्र पटले द्वारा रेत के अवैध भंडारण की शिकायत पर आज जिले के ग्राम गोरतारा में जांच की गई। जिसमे रेत का अवैध भंडारण करते एक डग्गी बिना नंबर को जप्त किया गया तथा निजी भूमि खसरा नंबर 144/1,144/2 में 15 डग्गी 75 घनमीटर को जप्त कर सुपुर्दी में दिया गया तथा वाहन को थाना कोतवाली में खड़ा कराया गया है,

एन.एस.ए. के तहत सामूहिक बलात्‍संग के पांचों आरोपियों को 3 माह हेतु किया गया निरुद्ध
कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक बलात्‍संग के दुर्दान्‍त आरोपियों को निरुद्ध करने के लिए पुलिस अधीक्षक शहडोल के प्रस्‍ताव को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से विचारण में लेते हुए, आज राष्‍ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत् पॉंचों आरोपियों को 03 महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। यह उल्‍लेखनीय है कि थाना कोतवाली शहडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कल्‍याणपुर में 06.05.2024 को एक नाबालिग लड़की के साथ पॉंच आरोपियों ने सामूहिक बलात्‍संग की घटना कारित किए थे, जिस पर थाना कोतवाली शहडोल में अपराध क्र. 290/2024 धारा 376-D, 376(2)N, 376(DA) भादवि, 5(G), 6 पॉक्‍सो एक्‍ट पंजीबद्ध हुआ है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में की गयी शिकायतों का होगा निराकरण
कलेक्टर भटनागर ने कहा है कि कलेक्टर शहडोल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक,ट्विटर, इंस्टाग्राम में जब भी कोई कमेंट, शिकायत और सुझाव दे तो उसे व्यवस्थित और पूरी जानकारी के साथ दिया जाये ताकि उस पर आगे की कार्यवाही के लिए सबंधितों को निराकरण के निर्देश दिए जा सकें तथा कॉमेंट में फोन नंबर अवश्य दर्ज करें जिससे संपर्क स्थापित किया जा सके।जिला कलेक्टर और उनकी टीम लगातार कमेंट, सुझाव इत्यादि को ध्यान से देख व पढ़ रहे हैं तथा इन पर यथोचित कार्यवाहियाँ करने के लिए सम्बंधितों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं ।

तालाबो की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के दिए निर्देश
-कलेक्टर  तरुण भटनागर ने शहडोल नगर में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत पांडव नगर के अमृत सरोवर में किए जा रहे साफ सफाई के कार्यों का निरीक्षण  दौरान कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि शहर के तालाबों की साफ सफाई कराने तथा तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए ।
कलेक्टर ने सिंगल यूज प्लास्टिक को शहर में पूर्णत: प्रतिबंधित किए जाने की कार्यवाही के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक, थैली आदि बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अर्थदंड लगायें तथा पॉलिथीन को जप्त कर नष्ट करने की कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक दुकानों, व्यवसायिक स्थलों, प्रतिष्ठानों इत्यादि में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा तथा कचरे का निपटान डस्टबिन में ही किया जाए। कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जाएगा


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