गांधी को धमकी: मंत्री रवनीत, भाजपा व चार पर पुलिस में शिकायत‘/एकदेश, एकचुनाव’महत्वपूर्ण कदम- मोदी

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नयी दिल्ली: 18 सितंबर (भाषा) BJPs eyes on Punjab assembly made a big move by making Ranveet Bittu a  minister पंजाब विधानसभा पर बीजेपी की नजर, रनवीत बिट्टू को मंत्री बना खेल  दिया बड़ा दांव, पंजाब न्यूज़कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विवादित और ‘‘धमकी भरे बयान’’ देने के लिए बुधवार को यहां केन्द्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना के चार नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तथा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

नयी दिल्ली: 18 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘एक देश, एक चुनाव’ पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किए जाने को लोकतंत्र को और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव पर कोविंद समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इस मुद्दे पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखी गई थी। कांग्रेस ने  कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ व्यावहारिक नहीं है और यह संविधान और संघवाद के खिलाफ है। साथ ही, उसने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव नजदीक आने पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोविंद समिति की सिफारिश के अनुसार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद कही। 

भोपाल देश में सबसे ज्यादा बांस संसाधन मध्यप्रदेश में है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में 18,394 वर्ग किलोमीटर में बांस क्षेत्र है जो देश में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है।देश में बांस क्षेत्र 15.0 मिलियन हेक्टेयर है। मध्यप्रदेश में 1.84 मिलियन हेक्टेयर है। मध्यप्रदेश में शुद्ध बांस क्षेत्र 847 वर्ग किलोमीटर, घना क्षेत्र 4046 वर्ग किलोमीटर, विरल क्षेत्र 8327 वर्ग किलोमीट और पुन:उत्पादन 3245 वर्ग किलोमीटर में है जो देश में सबसे ज्यादा है।

सूदखोर;विद्युत देयकों का विलंब भुगतान पर लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज

भोपाल : बुधवार, सितम्बर 18, 2024, 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 126 के अंतर्गत बनाए गए प्रकरणों में जारी किए गए अंतिम/अनंतिम देयकों के भुगतान 30 दिवस के भीतर नहीं करने पर जारी किए गए देयकों की राशि पर प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा। कंपनी ने कहा है कि सतर्कता एवं अन्य जांच दलों के द्वारा अंतिम/अनंतिम देयकों की राशि को आकलन आदेश जारी होने के बाद देयक जमा नहीं करने पर तथा विलंब से भुगतान किए जाने पर प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष लगेगा।देयकों के भुगतान पोश मशीन, वेब पोर्टल तथा उपाय एप के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाने की व्यवस्था वर्तमान में प्रचलन में है। विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127(6) एवं मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका 10.2.10 के अनुसार आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर आकलन आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात अंतरिम बिल पर छः माही चक्रवृद्धि दर से 16 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। उपभोक्ताओं से आग्रह है कि धारा 135 व 126 के प्रकरण बनने के बाद अंतिम/अनंतिम बिल की राशि 30 दिन के भीतर जमा कराएं अन्यथा ब्याज की राशि अतिरिक्त देय होगी।

 

 


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