टेलीविजन में  प्रसारित होने वाले समाचार, आईटी एक्ट के दायरे में नहीं

0
Share

नई दिल्ली
भाषा की समाचार एजेंसी के अनुसार टेलीविजन में  प्रसारित होने वाले समाचार आईटी एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे ,पत्र सूचना कार्यालय (पीआइबी) द्वारा ‘फर्जी’ माने जाने वाले समाचारों को हटाने के लिए निर्देश देने वाले आईटी नियमों के संशोधित मसौदे के दायरे में टेलीविजन समाचार चैनल तय तक नहीं आएंगे, जब तक उन समाचार को ऑनलाइन मंच पर साझा नहीं किया जाता। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी। चंद्रशेखर ने कहा कि आइटी नियमों का दायरा केवल
आनलाइन मंचों तक सीमित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह टीवी पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक सामग्री किसी आनलाइन मंच पर साझा नहीं की जाती। आइटी नियम केवल आनलाइन मंचों तक ही सीमित हैं। सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआइबी द्वारा ‘फर्जी’
या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों में प्रस्तावितसंशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय एडिटर्स गिल्ड और अन्य हितधारकों को परामर्श के लिए आमंत्रित करेगा। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आइटी नियमों का दायरा केवल
आनलाइन मंचों तक सीमित है। यह टीवी पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक सामग्री किसी आनलाइन मंच पर साझा नहीं की जाती।
सरकार ने अपनी मीडिया शाखा पीआइबी द्वारा ‘फर्जी’ या ‘भ्रामक’ के रूप में चिह्नित सामग्री को हटाने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की है। मंत्रालय प्रस्ताव को लागू करने से पहले अगले महीने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा। मंत्रालय एडिटर्स गिल्ड और अन्य हितधारकों को परामर्श के लिए आमंत्रितकरेगा | मंगलवार को सूचना प्रौद्योगकी नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया। मंत्रालय ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मसौदे में संशोधन जारी किया, जिसे पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था।(26 जनवरी ,भाषा)


Share