
जिले में 15 दिवस से अधिक ठहरने वाले व्यक्तियों की थाने में देनी होगी सूचना- कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनसामान्य के हित, जान-माल की सुरक्षा एवं लोक शांति को ध्यान में रखते हुए शहडोल जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार किरायेदारों एवं पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान एवं दुकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में संबंधित थाने पर दी जाना अनिवार्य होगा। सूचना देने के पूर्व मकान अथवा दुकान किराये पर नहीं दी जाएगी। किरायेदार एवं पेइंग गेस्ट से आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
इसी प्रकार घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की जानकारी संबंधित मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें कार्य पर रखा जाएगा। इनके आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से लिए जाएंगे। निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना भी विहित प्रारूप में संबंधित थाने को देना होगी तथा उनका आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर लिया जाना आवश्यक होगा।
होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा एवं सभी धार्मिक स्थलों में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची आईडी प्रूफ सहित विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जाएगी।
भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों एवं कारीगरों की जानकारी ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाएगा। साथ ही उनका आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर लेना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा प्रारंभ किए गए अतिथि पोर्टल पर भी रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी।
ऐसे व्यक्तियों की सूचना, जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हैं, तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाना होगी। इनके आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से लिए जाएंगे।
ऑनलाइन शॉपिंग होम डिलीवरी एवं कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के ऐसे व्यक्तियों की जानकारी, जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, विहित प्रारूप में थाने पर दी जाएगी। साथ ही उनका आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर लेना भी आवश्यक होगा।
स्पा सेंटर, मसाज सेंटर एवं ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी विहित प्रारूप में थाने पर देना होगी तथा उनके आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर लिए जाएंगे। इसी प्रकार निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त गार्ड अथवा स्वयं के स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी भी संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाएगी और उनका आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर लिया जाएगा।
होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराये पर मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आईसीजेएस सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस रिकग्निशन ऐप से जानकारी सर्च की जाएगी। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना एफआरआरओ शाखा, शहडोल को देना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि जनसाधारण की सुविधा तथा होटल, लॉज, प्रतिष्ठान संचालकों, मकान मालिकों, दुकान मालिकों, धर्मशाला, रैन बसेरा, सभी धार्मिक स्थलों, ठेकेदारों, ऑनलाइन शॉपिंग, स्पा सेंटर एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों सहित संबंधित सभी पक्षों द्वारा आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
समयाभाव के कारण यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा पक्ष इस आदेश में किसी छूट या शिथिलता की मांग करता है, तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। आवेदन पर सम्यक सुनवाई एवं विचार के उपरांत समुचित आदेश पारित किया जाएगा।
आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन करना, यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

