शहडोल जय स्तंभ चौक आसपास क्षेत्र कोलाहल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित; 6 कारावास के दण्ड

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शहडोलNo Cacophony? - Peak traffic zones may go silent if state agency has its  way - The Economic Times

23 फरवरी 2023 – अनुविभागीय दंडाधिकारी सोहागपुर ने जिला मुख्यालय के जयस्तंभ चौक में स्थित ग्राउण्ड व उसके आसपास का क्षेत्र म.प्र. कोलाहल अधिनियम के तहत एक माह के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है । उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र मे किसी भी व्यक्ति, संघ, राजनैतिक पार्टी एवं अन्य व्दारा यदि शांति भग एवं कोलाहल किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत 6 माह तक के कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानीय जयस्तंभ चौक जिला कार्यालय के सामने स्थित ग्राउण्ड के पास कमिश्नर कार्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल, जिला पंचायत शहडोल एवं अन्य शासकीय कार्यालय स्थापित है।


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