
न्यूज़ एजेंसी वार्ता की माने तो खेल मंत्री अनुराग का बयान हैकि प्रधान उस प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ 6 घंटे तक चली बैठक के बाद तय हुआ है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच 15 जून तक पूरी हो ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। जब पूरी दुनिया में भारत की बेटियों के मामले में बदनामी होने लगी तो अपनी सफेदी पर लगे दाग को छुड़ाने के लिए मंत्री हड़बड़ाहट में बयान दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है।
‘यावज्जजीवेत सुखं जीवेत ,ऋण कृत्वा घृतं पीबेत ।
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत:”।
‘जब तक जियो सुख से जियो कर्ज लेकर घी पियो शरीर
भस्म हो जाने के बाद वापस नही आता है।‘– चार्वाक
सरकार अब तक 11 बार कर्ज ले चुकी है और 29 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी है. हाल ही में सरकार ने आरबीआई से 4 हजार करोड़ का कर्ज लिया है, जिसके बाद सरकार पर कर्ज बढ़कर 29 हजार करोड़ हो गया है. सरकार ने यह कर्ज 11 साल के लिए लिया है.
कब कितना कर्ज लिया? तिथि के अनुसार ऋण
25 जनवरी 23 – 2000 करोड़
02 फरवरी 23 – 3000 करोड़
09 फरवरी 23 – 3000 करोड़
16 फरवरी 23 – 3000 करोड़
23 फरवरी 23 – 3000 करोड़
02 मार्च, 2023 – 3000 करोड़
09 मार्च, 2023 – 2000 करोड़
17 मार्च, 2023 – 4000 करोड़
24 मार्च, 2023 – 1000 करोड़
29 मई, 2023 – 2000 करोड़
14 जून 2023 – 4000 करोड़
हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी देने का निर्णय
मंत्रि-परिषद के निर्णय से करीब 9 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी ई-स्कूटी ई-स्कूटी के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 135 करोड़ का प्रावधान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा अब 8 लाख “मध्यप्रदेश की सहकारिता नीति, 2023” का अनुमोदन मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
सामान्य प्रशासन विभाग ने जिला स्तर पर स्थानांतरण नीति जारी की है। वर्तमान में स्थानांतरण करने पर प्रतिबंध लागू है, जिसे शिथिल करते हुए 15 से 30 जून 2023 तक की अवधि में जिले के भीतर स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गयी है। इस अवधि में जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर स्थानांतरण, जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। अन्य शेष व्यवस्थाएँ सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति अनुसार .
थाना जैतहरी के ग्राम महुदा निवासी विजय राठौर की धर्मपत्नी श्रीमती अनुसुईया राठौर के उपचार/अबार्षन घर में ले जाकर करने से मरीज की हालत ज्यादा खराब होने तथा जिला चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती करने के दौरान श्रीमती अनुसुईया राठौर की मृत्यु हो जाने के मामले में दोषी नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती रेखा गोयल के विरूद्ध जिला प्रषासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है। इस मामले में नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती रेखा गोयल को स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय भोपाल के एमटीपी एक्ट 2021 के निर्देशानुसार पात्रता न होने के बावजूद उपचार/अबार्शन का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने गठित जांच टीम के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1966 के तहत नर्सिंग ऑफीसर श्रीमती रेखा गोयल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुष्पराजगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

