प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 प्रारंभ की जा रही है। योजनांतर्गत पात्र महिलाओं को 1000/- रूपये की राशि प्रतिमाह, उनके स्वयं के आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खातें में जमा की जायेगी। कलेक्‍टर श्रीमती वंदना वैद्य ने योजना के क्रियावन्‍यन में गतिविधिवार समय-सीमानुसार जानकारी दी है कि

    योजना का  प्रारंभ 5 मार्च,                                                 आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ 15 मार्च,

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 अप्रैल,                                अनंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई,

अनंतिम सूची में आपत्तियां प्राप्‍त करने की अवधि 1 मई से 15 मई,

आपत्ति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई,                      अंतिम सूची करने का दिनांक 31 मई,

राशि का अंतरण 10 जून 2023 तक एवं

आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि प्रत्‍येक माह की 10 तारीख को निर्धारित  की  गई है।

कलेक्‍टर ने जानकारी दी है कि योजना के अंतर्गत लाभ हेतु महिलाओं की पात्रता संबंधी शर्तें और आवेदन फॉर्म एवं आवश्यक दस्तावेज (स्वयं व परिवार की समग्र आई.डी, स्वयं का आधार कार्ड) तथा पात्र महिला का आधार लिक्ड़ मोबाईल नंबर तथा आधार लिक्ड व DBT इनेबल्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है।

योजनान्‍तर्गत  पात्रता की शर्त महिला मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो। विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी शामिल होगी। 01 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चूकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

अपात्रता की शर्त- महिला जिनके परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम मण्डल / स्थानीय निकाय में नियमित स्थाईकर्मी संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

परंतु मानसेवी कर्मी तथा आटसोर्सिग ऐजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी, जो स्वयं भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो,  जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम / मण्डल / उपक्रम जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो .जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।  जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर सहित) हो।

योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 एवं वेबसाइट www.cmladlibahna.mp.gov.in तथा स्थानीय स्तर पर आंगनवाड़ी केन्द्र या ग्राम पंचायत पर ली जा सकती है।