
भोपाल : मंगलवार, जुलाई 23,
उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सामाजिक समस्याओं पर संवेदनशील लेखन समाज का मार्गदर्शन करता है। कुरीतियों के सुधार के लिए प्रेरित करता है। हमेशा से लेखक और विचारकों ने शासन व्यवस्था को जागरूक किया है, सहयोग प्रदान किया है ताकि सुशासन की स्थापना हो और जन-सामान्य की समृद्धि और ख़ुशहाली सुनिश्चित हो। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल के सभागार में संयुक्त संचालक जनसंपर्क श्री प्रलय श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक “अभिव्यक्ति के चार दशक” का विमोचन किया। उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने श्री श्रीवास्तव द्वारा उनके अनुभवों को रेखांकित करने के प्रयास की सराहना की। उन्होंने वेबसाइट और यूट्यूब चैनल “जागरूक” के लोगो का भी विमोचन किया।
शहडोल जिले के अंतर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के संयुक्त कार्यवाही द्वारा ग्राम बटुरा तहसील बुढार में अवैध रूप खनिज कोयला उत्खनन हेतु बनाये गये 30 गढ्ढो को बंद किया गया तथा अधिकारियों द्वारा कहा गया कि पुनः अवैध कोयला उत्खनन हेतु गढ्ढे निर्मित किये जाने पर खनिज विभाग को तत्काल सूचना दें। जिससे अवैध कोयला अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम की जा
कलेक्टर श्रूण भटनागर ने समस्त आहरण संवितरण अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि वर्तमान में समस्त आहरण सतिहरण अधिकारियों द्वारा विगल 5 वर्षों से वित्तीय प्रबंधतन/कोषालयीन संव्यवहार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली आईएफएमआईएस के माध्यम से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हाथरारकी के माध्यम से क्रियेटर व्हेरीफायर एवं अप्रूवर बनाया जाकर सुरक्षित कार्य निष्पादन किया जाना है। किन्तु आज भी आहरण संवितरण अधिकारी एवं संबंधित शाखा सहायको, क्रियेटर, व्हेरीफायर अप्रूवर दारा आईएफएमआईएस का विधिवत संचालन दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है जबकि आईएफएमआईएस लागिन में विभिन्न मॉडृयूल के सुचारू संचालन हेतु यूजर मैनुअल दिए गए है। जिसके तहत पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेस द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम मे आईएफएमआईएस का विधिवत संचालन एवं सुरक्षित सव्यवहार के दष्टिगत समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों हेतु 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 एवं 26 जुलाई 2024 को ई-दक्ष केन्द्र कलेक्ट्रेट परिसर में 2 चरणों में प्रातः 11ः बजे से 1ः30 एवं दोपहर 2 बज से 4ः30 तक आयोजित किया जाएगा। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशिक्षण कार्यकम में समस्त आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं एवं एक सहायक के साथ उपस्थित होना मुनिश्चित करेंगे। अनुपस्थिति होने पर कारण सहित अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना अनिवार्य होगा।

