
एक्स’ ने केंद्र के खिलाफ मामला दायर कियाअमेरिकी अरबपति मस्क की कंपनी ने आइटी अधिनियम के दुरुपयोग का लगाया आरोप
अगर यह प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी मित्र डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता का नूर कश्ती का निर्वहन है तो भारत की लोकतंत्र में एक नया अध्याय की शुरुआत मानी जानी चाहिए किंतु अगर यह अधिकारों को पाने की चुनौती है भारत के अंदर घुसकर के लोकतांत्रिक अधिकारों की जागरूकता का प्रमाण है तो यह भारतीय पत्रकारिता के लिए बेहद शर्मनाक और चिंतन का अवसर है कि आखिर भारत की पत्रकारिता अथवा सोशल मीडिया में यह ताकत क्यों नहीं आई कि वह कोर्ट में खड़ा होकर यह कह सके की लोकतांत्रिक अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार उसका सार्वभौमिक अधिकार है और उसे रुक नहीं जा सकता अथवा यह मन की भारतीय पत्रकारिता का मुख्य लाइन की पत्रकारिता लगभग गुलाम हो चुकी थी तब अमेरिकी सोशल मीडिया का प्रमुख एलन मस्क भारत के न्यायालय में आकर के न्याय प्रक्रिया को इस बात का आगाह किया कि उनका लोकतंत्र वास्तव में लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में काम नहीं कर रहा है और वह दबाव बनाकर अनैतिक रूप से लोकतंत्र में सोशल मीडिया को दबा रहा है तो लिए समझते हैं कि इस मामले को जो की डोनाल्ड ट्रंप के मित्र एलन मस्क ने भारत के कर्नाटक राज्य में हाईकोर्ट में सोशल मीडिया के अधिकारों को लेकर के न्यायालय में चुनौती दी है इस मामले में दैनिक जनसत्ता लिखता है।
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी “एकर(पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक बाद दायर करके कथित ‘गैरकानूनी सामग्री विनियमन और मनमाने सेंसरशिप’ को चुनौती दी है।’एक्स’ ने सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) अधिनियम की केंद्र की व्याख्या, विशेष रूप से उसके द्वारा धारा 79 (3) (बी) के उपयोग पर चिंता जताई, जिसके बारे में ‘एस’ ने दलील दी है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है और डिजिटल मंच पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमतर करता है। बाद में मस्क की कंपनी एक्स ने मामला दायर करके ‘गैरकानूनी सामग्री विनियमन और मनमाने सेंसरशिप’ को चुनौती दी है। के फैसले के विरोधाभासी है, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि सामग्री को केवल उचित न्यायिक प्रक्रिया या धारा 69ए के तहत कानूनी रूप से परिभाषित माध्यम से ही अवरुद्ध किया जा सकता है।
आरोप लगाया गया है कि सरकार गारा ८७८ में उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए. एक समानांतर सामग्री अवरोधन तंत्र बनाने के लिए उक्त धारा का इस्तेमाल कर रही है। एक्स’ ने दावा किया कि यह दृष्टिकोण श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2015 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, धारा 79(3) (बी) आनलाइन मंचों को
अदालत के आदेश या सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्देशित होने पर अवैध सामग्री को हटाना अनिवार्य करती है। मंत्रालय के अनुसार, यदि कोई डिजिटल मंच 36 घंटे के भीतर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे धारा 79(1) के तहत संरक्षण गंवाने का जोखिम होता है। और उसे भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) सहित विभिन्न कानूनों के तहत जवाबदेह


