
किरन टॉकीज दुर्गा पूजा बावली भूमि विवाद,तहसीलदार सोहागपुर ने दिया शासकीय भूमि से बेदखली का आदेश।
शहडोल
किरन टॉकीज स्थित दुर्गा पूजा व सामाजिक सरोकारों की भूमि विवाद में न्यायालय तहसीलदार नजूल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल( म, प्र,)मामला क्रमांक 0001 /अ 68 / 2025 -26 , मे शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक (आवेदक) बनाम 1- शांति पति स्वर्गीय सुभाष चपरा 2- विवेक पिता स्वर्गीय सुभाष चपरा 3-मनीष पिता स्वर्गीय सुभाष चपरा निवासी भुईबांध वार्ड नंबर 32 तहसील सोहागपुर जिला शहडोल अनावेदक गण मामले की अंतिम सुनवाई पश्चात दिनांक 11 6 2025 में आदेश पारित किया है कि अनावेदक गण ग्राम भुई बांध की मध्य प्रदेश शासन की आराजी खसरा नंबर 72/1/1 रकवा 1.034 है का अंश रखवा 0.052 हेक्टेयर भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश दिया जाता है, तथा अतिक्रामक गण पर रुपए 10000 (रुपए हजार) अर्थ दंड आरोपित किया जाता है । अनावेदक गण तीन दिवस के भीतर अवैध अतिक्रमण स्वयं से हटकर भूमि को खाली कर दें अन्यथा बलपूर्वक हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी । ज्ञातव्य हो कि सभी अनावेदक गण भाजपा जिला अध्यक्ष अमिता चपरा का परिवार है इन्हीं के शह पर छपरा परिवार ने किरन टॉकीज शहडोल दुर्गा पूजा की जमीन पर अतिक्रमण किया वह जल स्रोत ऐतिहासिक पौराणिक बावली को मलवों से भांठ दिया ।
किरण टॉकीज शहडोल का दुर्गा पूजा व सामाजिक सरोकारों की शासकीय भूमि अतिक्रमण को लेकर 75 दिनों से लगातार शहर वासी क्रमिक अनशन शांतिपूर्ण ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार सिद्धांतों को आत्मसात कर यह आंदोलन निरंतर
जारी रखे हुए हैं पूरे शहर भर में इस आंदोलन से जुड़े हुए आम नागरिक आज 24 फरवरी से लगातार अपनी सहभागिता निभा रहे हैं इस शांतिपूर्ण संघर्ष को पूरे शहर का व्यापक समर्थन है इस अतिक्रमण और भ्रष्टाचार पर संध्या जागरण अभियान के माध्यम से प्रतिदिन शहर के वार्डों में हस्ताक्षर अभियान घर-घर दस्तक जारी है जिसमें भारी संख्या में स्त्री पुरुष शाम 5:00 बजे से 9:00 तक घर-घर पहुंच कर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने आमंत्रण पत्र वितरित कर रहे हैं । जिले के प्रशासन को चाहिए कि अब वह जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को प्रत्यक्ष हटा दें जिससे अतिक्रामक लोग न्यायालय में मामले को उलझाने ना पाए ।

