
शहडोल 10 अक्टूबर 2023-
शहडोल संभाग के पूर्व कमिश्नर राजीव शर्मा ने कहा कि हम एक दूसरे को सम्मान देकर एक दूसरे का परस्पर सहयोग कर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई साल में शहडोल संभाग के लोगों ने मेरे साथ मिलकर असाधारण कार्य किया जिसके अपेक्षित और अच्छे परिणाम मिले। मैं इस सफलता को शहडोल संभाग के लोगों को समर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं शहडोल को नहीं छोड़ना चाहता था किन्तु अपने दायित्वों के कारण मै शहडोल को छोड़ रहा हूं। कमिश्नर ने कहा कि मैं शहडोल की पवित्र धरती को इस गोड़वाना की धरती को ऋषि मुनियों की पवित्र धरती को नमन करता हूं और आप सभी से विदा लेता हूं। पूर्व कमिश्नर शर्मा ने उक्त विचार सोमवार को कमिश्नर कार्यालय शहडोल के सभागार में आयोजित स्थानांतरण के पश्चात उनके लिए आयोजित विदाई समारोह में व्यक्त किए। कमिश्नर ने कहा कि मैं शहडोल एक बार फिर आऊंगा जब मैं नर्मदा परिक्रमा करूंगा। इस अवसर पर कमिश्नर शहडोल संभाग अनिल सुचारी ने कहा कि शहडोल संभाग के पूर्व कमिश्नर राजीव शर्मा से मेरा पुराना परिचय रहा है। उन्होंने अपने सेवाकाल में अच्छी छाप छोड़ी है, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप मंे और एक लेखक और साहित्यकार के रूप में उन्होनंे अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया है। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग के पूर्व कमिश्नर राजीव शर्मा एक अच्छे लेखक और अच्छे सहित्यकार हैं उनकी किताबों की अच्छी डिमांड है। उन्होंने शहडोल संभाग में फुटबाल को प्रोत्साहित किया जिसके कारण शहडोल संभाग का नाम राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। कहा कि पूर्व कमिश्नर राजीव शर्मा ने स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने कहा कि पूर्व कमिश्नर राजीव शर्मा का स्नेह हम पर हर समय बना रहेगा।
शहडोल जिले में 144 लागू
शहडोल 10 अक्टूबर 2023 – कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है। आयोग द्वारा घोषणा किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विध्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते जिला शहडोल के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगे, कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना प्रदर्शन, जुलूस, वाहन/साधारण रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। शासकीय/अशासकीय स्कूल मैदान/भवन, शासकीय कार्यालय के परिसर पर किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य या डी. जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्ड/डी.जे./ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा The Noise Pollution (Regulation and Control) Rule 2000 एवं ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम, 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। वैद्य अनुज्ञप्तिधारी को छोड़ कोई भी व्यक्ति बारूद/पटाखों का संग्रहण निर्माण या परिवहन नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य, किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे, आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नही करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को जाने जाने या उसके कार्य करने से नही रोंकेगें ।कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरित स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा । मतदान की तिथि पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नही किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला के संचालक इनमें ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी से प्रतिदिन आवगत करायेगे ।

