‘एक पेड़ माँ के नाम’// थाने में बयान का होगा वीडियो रिकॉर्ड-कमिश्नर;90 दिन में पुलिस जानकारी उपलब्ध कराएगी।

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कमिश्नर ने  भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम व साक्ष्य अधिनियम में दी जानकारी

शहडोल 01 जुलाई 2024कमिश्नर शहडोल संभाग  बीएस जामोद एवं एडीजीपी शहडोल जोन  डीसी सागर ने रविवार को शहडोल नगर मे नगर वासियों को भारतीय दंड संहिता के नए बदलाव के बारे में जानकारी देने हेतु फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान कमिश्नर ने नगर वासियों को बताया कि भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन नियमों में संशोधन कर नए प्रकार के कानून बनाए गए है जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब भारतीय दंड संहिता जो कि भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी। सीआरपीसी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह तीनों अधिनियम कल से नए स्वरूप में लागू हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो पुराने कानून थे वह अंग्रेजों के आधार पर बने थे। जो की हमारे देश के नागरिकों के हित में कम थे। उन्होंने बताया कि अब जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें हमारे भारतीय नागरिकों के हित की दृष्टि से भारत सरकार ने पूरे मंथन के साथ संशोधन किया है। उन्होंने नागरिकों को उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे पहले पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हमने बयान कुछ और दिया है और पुलिस ने कुछ और बयान लिखा है। लेकिन अब नए प्रावधानों में हम जो रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएंगे तो उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और आपके बयान के अनुसार रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। कमिश्नर ने नगर वासियों को बताया कि कई बार ऐसा पाया जाता है कि आप रिपोर्ट दर्ज करने जाते हैं और उस रिपोर्ट की क्या कार्यवाही हुई, इसकी कुछ जानकारी ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब नए प्रावधान के अनुसार आपको रिपोर्ट दर्ज करने के 90 दिन में पुलिस आपको आपके केस की जानकारी उपलब्ध कराएगी।फ्लैग मार्च के दौरान कलेक्टर  तरूण भटनागर ने भी नागरिकों को कानूनों में हुए नए बदलाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नागरिकों को बताया कि जो बदलाव हुए हैं वे आम नागरिकों के हित में और न्याय के हित में बदलाव किए गए है। उन्होने बताया कि ऑनलाईन के माध्यम से पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, जिसकी नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होनें बताया कि जो न्यायालयों में केस चलते हैं उन प्रकरणों का भी समय सीमा में निराकरण करने का प्रावधान है।

जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डीआईजी सुश्री सविता सुहाने नेे बताया कि अब कोई व्यक्ति संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है, इसके लिए उसे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित होगी, जिससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई सुगम होगी। जीरो एफआईआर शुरू होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन पर प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो। इससे कानूनी कार्यवाहियां शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना सुनिश्चित होगा

शहडोल 01 जुलाई 2024. रीवा संभाग में आज नवागत कमिश्नर  बीएस जामोद ने पदभार ग्रहण किया। श्री जामोद ने कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों से शासन की प्रमुख गतिविधियों और योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। श्री जामोद वर्ष 2006 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। श्री जामोद ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। श्री जामोद ने दतिया तथा अशोकनगर जिलों में कलेक्टर के रूप में एवं संचालक लोक शिक्षण, कमिश्नर पंचायत राज, सचिव निर्वाचन आयेाग, गृह, परिवहन, शिक्षा, आर्थिक सांख्यिकी एवं नीति आयोग में अपनी सेवाएं दी हैं। रीवा में पदस्थापना से पहले श्री जामोद शहडोल संभाग में कमिश्नर के रूप में पदस्थ रहे हैं। वर्तमान में भी श्री जामोद के पास शहडोल संभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

कलेक्टर  तरुण भटनागर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत समस्त विभाग दिए गए लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि यह अभियान एक विशेष अभियान है इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस अभियान के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि पौधारोपण करके मेरी लाइफ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कलेक्टर  ने कहा है कि मेरी लाइफ पोर्टल में लॉगइन करके पौधारोपण की फोटो या वीडियो अपलोड करना होगा। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय परिसर में पौधे लगाना सुनिश्चित करें तथा अपने मैदानी कर्मचारी को भी पौधे लगाने हेतु निर्देशित करें उन्होंने कहा है कि जिस विभाग को जितना पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है उसे समय अवधि में पूरा करके जानकारी प्रेषित करें।

 


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